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अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर विधिक जागरुकता शिविर का हुआ आयोजन

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अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर विधिक जागरुकता शिविर का हुआ आयोजन

धनञ्जय पाण्डेय दैनिक इंडिया न्यूज़ मधुबन,मऊ। स्थानीय तहसील सभागार में अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रामेश्वर, व अपर जनपद न्यायाधीश अभिनय कुमार मिश्रा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील सभागार में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल प्रिंस पाण्डेय,महिला थाना प्रभारी कल्पना मिश्रा,महिला आरक्षी वंदना पाण्डेय, रितिका तिवारी, बाल कल्याण समिति मेंबर अनीता सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल प्रिंस पाण्डेय ने अपने उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर बताया कि 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 2023 तक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओ की सुरक्षा के लिये बनाया गया है। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये बनाया गया है। दहेज अधिनियम व भ्रूण हत्या के बारे मे जानकारी देते हुऐ कि भ्रूण हत्या कानून जुर्म है यदि ऐसा कोई करता है तो सक्षम अधिकारी को सूचना दें। इसके लिये महिलाओं का शिक्षित व जागरुक होना बहुत ही आवश्यक है। क्षति पूर्ति योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, भरण पोषण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब कोई नई नवेली बहू ब्याह करके लाते हैं तो वह भी किसी की बेटी होती है इसलिये बहू को बेटी के समान माने और ताना मारने वाली भाषा के इस्तेमाल से बचें। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुये बताया कि अधिनियम में बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। महिला थाना प्रभारी बंदना पाण्डेय ने कहा कि बेटा बेटी एक समान हैं किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित लीगल एड क्लीनिक के बारे मे बताया कि वहां कमजोर, असहाय व जरुरतमंद लोगों को निःशुल्क सेवा मुहैया करायी जाती हैं। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकरी योजनाओं की जानकारी देते हुये कन्या सुमंगला योजना, पारिवारिक लाभ योजना व अन्य योजनाओं के बारे में तथा वीमेन पॉवर 1090, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइ 1098 तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे मे जानकारी दी। इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अभिजीत प्रताप सिंह,अधिवक्ता अनिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या मे महिलाये व पुलिस महिला आरक्षी मौजूद रहीं।

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