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गुंडा, गोवध और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई, 18 और अपराधियों को थानों में हाजिरी के आदेश

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Dainik India News

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गुंडा, गोवध और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई, 18 और अपराधियों को थानों में हाजिरी के आदेश

दैनिक इंडिया न्यूज, मऊ।जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए एक के बाद एक निर्णायक कार्रवाइयों को अंजाम दिया। गुंडा अधिनियम के तहत उन्होंने 18 शातिर अपराधियों को मऊ जिले से छह माह तक जिला बदर करने का आदेश दिया है, जबकि 18 अन्य को संबंधित थानों पर नियमित रूप से हाजिरी देने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई जिले में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

जिला बदर किए गए अपराधियों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:


सनी और सन्नी सिंह (ग्राम अलीपुर, थाना सरायलखंसी), रविशंकर (ग्राम चिंयूटीदाढ़, थाना दोहरीघाट), सूरज कुमार (ग्राम हरधोली, थाना दोहरीघाट), सनोज राजभर (ग्राम अलीपुर, थाना सरायलखंसी), करीमन उर्फ अजय (ग्राम रैनी, थाना दक्षिण टोला), मिथुन चौहान (ग्राम देवदह, थाना हलधरपुर), अक्षय प्रताप सिंह और टिंकू (ग्राम मजखनी, थाना सरायलखंसी), विकास जायसवाल (ग्राम अलीनगर, थाना सरायलखंसी), खरभान (ग्राम नियामतपुर उर्फ बगली, थाना रानीपुर), प्रियांशु दिव्याल (ग्राम पतनई खुर्द, थाना दोहरीघाट), वसीम अकरम (ग्राम डोमनपुरा धोबियाना, थाना दक्षिण टोला), राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह (ग्राम खरगजेपुर, थाना सरायलखंसी), गौरव सिंह उर्फ लकी सिंह (ग्राम परियरा, थाना सरायलखंसी), सिद्धार्थ उर्फ धर्म कृति (ग्राम कस्बा खास, थाना घोसी), सुधीर यादव (ग्राम भटौली भट्मिला, थाना घोसी), विकास राजभर (ग्राम मिर्जापुर, थाना रानीपुर), विपुल कुमार (ग्राम परसपुरा चमरियांव, थाना सरायलखंसी), और तारीख (ग्राम भटौली मलिक, थाना घोसी)। इन सभी पर 3 से 6 माह तक का जिला बदर आदेश लागू किया गया है।

इसके साथ ही, गुंडा एक्ट के तहत 18 अन्य आरोपियों को भी थानों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए गए हैं।

शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दो व्यक्तियों—खालिद अंसारी (ग्राम ताजपुर, थाना चिरैयाकोट) और राकेश शर्मा (ग्राम बरपुर, थाना सरायलखंसी)—के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया।

गोवध और आबकारी अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई

गोवध अधिनियम के तहत तीन वाहन जब्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। यह वाहन निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थानों से संबंधित हैं:

हरीश कृषि ट्रेडिंग कंपनी (ग्राम असहा नंदाव, सरायमीर मार्टिनगंज, आजमगढ़)

संतोष सोनकर (ग्राम हिकमा, थाना कोपागंज)

महिबुन्निसा (ग्राम बसारीकपुर सिसोतर दियारा पलिया, थाना मधुबन)

वहीं आबकारी अधिनियम के उल्लंघन पर दो वाहन जब्त किए गए हैं:

सुजीत कुमार जायसवाल (ग्राम सिपाह, थाना मधुबन)

मोहम्मद हनीफ खान (ग्राम पकरिया नौगवा, थाना सोनगढ़ी, जनपद पीलीभीत)

प्रशासन का सख्त संदेश: अपराध बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर जिले भर में संदेश स्पष्ट है—अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए मऊ में कोई जगह नहीं। जिला प्रशासन की इस पहल से आमजन में राहत की भावना है, जबकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मच गया है।

यह संदेश भी साफ है कि मऊ प्रशासन अपराध और अराजकता के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाइयों की रफ्तार और तेज़ हो सकती है।

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