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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष की सजा और 11,000 रुपये का जुर्माना

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Dainik India News

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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष की सजा और 11,000 रुपये का जुर्माना

सह अभियुक्त मंसूर अहमद को 6 माह की सजा, न्यायालय के फैसले में अभियोजन की सक्रिय भूमिका

दैनिक इंडिया न्यूज़,मऊ, 31 मई 2025।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ की अदालत ने बहुचर्चित हेट स्पीच मामले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और ₹11,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला थाना कोतवाली नगर में दर्ज मु.अ.सं. 97/2022, धारा 171F, 506, 189, 153A, 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सुनाया गया।

अब्बास अंसारी, जो गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत यूसुफपुरा के निवासी हैं, को भड़काऊ भाषण देने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया। यदि वे निर्धारित जुर्माना नहीं अदा करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी।

सह अभियुक्त मंसूर अहमद, पुत्र खुशेदुलहक, निवासी यूसुफपुरा, गाजीपुर को भी अदालत ने 6 माह के साधारण कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त 1 माह की कैद भुगतनी पड़ेगी।

इस निर्णय को सफलतापूर्वक प्राप्त कराने में अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार की अहम भूमिका रही।

यह फैसला न केवल चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था की रक्षा हेतु एक स्पष्ट संदेश है, बल्कि भड़काऊ बयानों पर सख्ती से कार्रवाई किए जाने की न्यायपालिका की गंभीरता को भी दर्शाता है।

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