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विदेश यात्रा पर कानूनी पेच, प्रदीप कुमार दुबे की क्लियरेंस रोकने की मांग

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Dainik India News

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विदेश यात्रा पर कानूनी पेच, प्रदीप कुमार दुबे की क्लियरेंस रोकने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही और शपथपत्र का हवाला; IPU/CPA सम्मेलन में विधानसभा प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित विदेश यात्रा की वैधानिकता पर विदेश मंत्रालय से स्वतंत्र जांच का आग्रह

दैनिक इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ा एक पुराना न्यायिक विवाद अब प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय यात्रा की वैधानिकता तक पहुंच गया है। प्रदीप कुमार दुबे की सितंबर-अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित विदेश यात्रा को लेकर उनके प्रतिद्वंद्वी कामेश प्रताप सिंह की अधिवक्ता रीना एन. सिंह ने विदेश मंत्रालय के सचिव को एक विस्तृत एवं तात्कालिक अभ्यावेदन भेजकर विदेशी यात्रा की क्लियरेंस अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) को रोकने या, यदि अनुमति पहले ही जारी हो चुकी हो, तो उसे लंबित कानूनी स्थिति की जांच पूरी होने तक वापस लेने का अनुरोध किया है। अभ्यावेदन में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही, पूर्व न्यायिक आदेशों और विधानसभा की ओर से न्यायालय में दाखिल कथित शपथपत्र को आधार बनाते हुए प्रदीप कुमार दुबे की वर्तमान वैधानिक एवं प्रशासनिक स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन कराने की मांग की गई है।

मामले की गंभीरता केवल विदेश यात्रा की अनुमति तक सीमित नहीं है। असली प्रश्न उस पदगत अधिकार और आधिकारिक हैसियत का है, जिसके आधार पर प्रदीप कुमार दुबे को अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाने की बात सामने आई है। अधिवक्ता का तर्क है कि जब संबंधित पद और उससे जुड़े अधिकार न्यायिक कार्यवाही के दायरे में हों, तब किसी विदेशी यात्रा की स्वीकृति देने से पहले संबंधित व्यक्ति की वैधानिक स्थिति और प्रतिनिधित्व के अधिकार की विधिक पुष्टि आवश्यक हो जाती है।

हाईकोर्ट के शपथपत्र ने खड़ा किया प्रतिनिधित्व का सवाल

विदेश मंत्रालय को भेजे गए अभ्यावेदन में अधिवक्ता रीना एन. सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के संयुक्त सचिव उमेश चंद्र पांडेय की ओर से 27 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष दाखिल शपथपत्र का विशेष उल्लेख किया है। पत्र के अनुसार, उक्त शपथपत्र में प्रदीप कुमार दुबे के किसी सार्वजनिक पद पर न होने का पक्ष रखा गया है।

यहीं से विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उभरता है। अधिवक्ता ने विदेश मंत्रालय के समक्ष सवाल रखा है कि यदि न्यायालय के समक्ष विधानसभा की ओर से यह स्थिति रखी गई है कि संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण नहीं करता, तो फिर किस वैधानिक अथवा प्रशासनिक अधिकार के तहत उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसी अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भेजा जा रहा है? अभ्यावेदन में इसी कथित विरोधाभास को स्पष्ट किए जाने की मांग की गई है।

यह प्रश्न महज प्रशासनिक औपचारिकता का नहीं है। किसी संवैधानिक संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्ति की पदगत स्थिति, नामांकन का अधिकार और उस नामांकन की वैधानिक परिणति स्पष्ट होना आवश्यक है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष रखे गए कथित पक्ष और प्रस्तावित आधिकारिक प्रतिनिधित्व के बीच सामंजस्य स्थापित करना मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है।

वर्ष 2012 के न्यायिक आदेश का भी हवाला

अभ्यावेदन में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वर्ष 2012 के एक आदेश का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में प्रदीप कुमार दुबे के कार्य एवं कार्यप्रणाली पर रोक से संबंधित न्यायिक इतिहास का हवाला देते हुए आग्रह किया गया है कि उक्त आदेश तथा वर्तमान में लंबित कार्यवाही की वास्तविक और अद्यतन स्थिति की पुष्टि किए बिना विदेश यात्रा की अनुमति न दी जाए।

अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि यदि किसी न्यायिक आदेश अथवा लंबित कार्यवाही के कारण विदेश यात्रा के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति या किसी अन्य औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता बनती है, तो संबंधित प्राधिकारी को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी अनुमति विधिवत प्राप्त की गई है या नहीं। यही बिंदु प्रस्तावित यात्रा को सामान्य प्रशासनिक अनुमति से आगे ले जाकर न्यायिक अनुशासन और संस्थागत मर्यादा से जोड़ देता है।

किसने नामित किया, किस हैसियत से यात्रा और खर्च कौन उठाएगा?

अभ्यावेदन में विदेश मंत्रालय से प्रस्तावित यात्रा की पूरी प्रशासनिक पृष्ठभूमि की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता ने जानना चाहा है कि प्रदीप कुमार दुबे को विदेश यात्रा के लिए किस प्राधिकारी ने नामित किया, किस आधिकारिक हैसियत से उनका प्रतिनिधित्व प्रस्तावित है, यात्रा को किस स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई है, खर्च कौन वहन करेगा और यदि सार्वजनिक धन का उपयोग होना है तो उसका विधिक एवं प्रशासनिक आधार क्या है।

इसके साथ ही प्रस्तावित विदेश यात्रा से संबंधित आवेदन, नामांकन, अनुशंसा, NOC, विदेशी यात्रा क्लियरेंस, अनुमोदन तथा संबंधित पत्राचार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है। अभ्यावेदन में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग का भी उल्लेख है।

IPU/CPA सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय के समक्ष परीक्षा

अभ्यावेदन के अनुसार सितंबर-अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित IPU/CPA Conference में प्रदीप कुमार दुबे की भागीदारी को लेकर विदेशी यात्रा की अनुमति का प्रश्न सामने आया है। अधिवक्ता ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की स्थिति में कोई ऐसा प्रशासनिक निर्णय न लिया जाए, जिससे विवादित पद या अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता मिलने का प्रभाव उत्पन्न हो।

पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि विदेशी यात्रा की क्लियरेंस पहले ही जारी की जा चुकी है, तो संबंधित न्यायिक एवं कानूनी स्थिति की स्वतंत्र जांच पूरी होने तक उसे स्थगित अथवा वापस लेने पर विचार किया जाए। इस मांग के बाद अब मामला केवल प्रस्तावित यात्रा की अनुमति का नहीं, बल्कि उस आधिकारिक प्रतिनिधित्व की वैधानिक आधारभूमि का भी बन गया है जिसके तहत यात्रा प्रस्तावित बताई गई है।

अब सवाल विदेश यात्रा से बड़ा—प्रतिनिधित्व की वैधता क्या?

पूरे घटनाक्रम ने एक व्यापक प्रशासनिक और संवैधानिक प्रश्न को जन्म दिया है—यदि किसी व्यक्ति की पदगत हैसियत और उस पद के तहत कार्य करने के अधिकार को लेकर न्यायालय में विवाद लंबित हो, तो क्या वह व्यक्ति उसी संस्था के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसी अंतरराष्ट्रीय संसदीय मंच पर विदेश यात्रा कर सकता है? और यदि कर सकता है, तो उस प्रतिनिधित्व का विधिक आधार क्या होगा?

हालांकि, यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और अधिवक्ता द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजा गया अभ्यावेदन स्वयं किसी न्यायिक निष्कर्ष का विकल्प नहीं है। इसी कारण अंतिम स्थिति न्यायालयीन कार्यवाही, संबंधित आदेशों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक रुख से ही स्पष्ट होगी। प्रदीप कुमार दुबे अथवा उत्तर प्रदेश विधानसभा के संबंधित प्राधिकारियों की ओर से इस अभ्यावेदन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है तो वह भी मामले के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने में महत्वपूर्ण होगी।

फिलहाल, अधिवक्ता रीना एन. सिंह ने मामले की तात्कालिकता रेखांकित करते हुए विदेश मंत्रालय से प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व पदगत स्थिति, प्रतिनिधित्व के अधिकार, न्यायिक आदेशों और विदेशी यात्रा की प्रशासनिक स्वीकृति—चारों पहलुओं की स्वतंत्र कानूनी जांच कराने का अनुरोध किया है। अब निगाह इस बात पर है कि विदेश मंत्रालय इस अभ्यावेदन पर क्या रुख अपनाता है और क्या प्रस्तावित यात्रा से पहले संबंधित न्यायिक विवाद के प्रभाव का औपचारिक परीक्षण किया जाता है।

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