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प्रत्याशी निर्वाचन के दौरान 40 लाख से अधिक नहीं कर सकते खर्च

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Dainik India News

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10,000 से अधिक का नही कर सकते नगद भुगतान

वाचस्पति त्रिपाठी / डी डी इन्डिया न्यूज


मऊ । विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के तहत जनपद मऊ में 7 मार्च को चुनाव होने है। प्रत्याशियो द्वारा चुनाव के दौरान खर्च किये जाने को लेकर आज मा0 व्यय प्रेक्षक विशाल दशरथ जारोंडे महोदय की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे समस्त उम्मीदवारों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक संपन्न हुई।
मा0 प्रेक्षक महोदय द्वारा समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बताया गया कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी अधिकतम रू0 40 लाख की धनराशि ही खर्च कर सकते हैं। निर्वाचन व्यय रजिस्टर में किए खर्च की धनराशि का उल्लेख करना अनिवार्य है। व्यय रजिस्टर की जांच तीन तिथियों में जिसमें 23 फरवरी, 28 फरवरी 2022, एवं 05 मार्च 2022 को किया जाएगा। जांच के दौरान उम्मीदवार या उम्मीदवार द्वारा नामित एजेंट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषणा की अवधी से 30 दिन के अंदर व्यय पुस्तिका को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों के व्यक्तिगत खाता नहीं खुले हैं वे तत्काल खाता खुलवा ले जिसके माध्यम से निर्वाचन संबंधित सभी व्यय एवं भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च व्यय रजिस्टर में अंकित किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी मद के लिए किसी व्यक्ति, फार्म या संस्था को प्रत्याशी द्वारा रुपये 10,000 से अधिक का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही किया जायेगा। निर्वाचन के दौरान सोशल/इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया पर प्रचार में हुए व्यय का उल्लेख भी व्यय रजिस्टर में अंकित किया जाना है। उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा रैली, सभा, रोड शो आदि बिना अपने संबंधित रिटर्निंग अफसर की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, यदि उम्मीदवार द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाता है तो परमिट निरस्त कर दिया जाएगा एवं भारतीय दंड संहिता के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधित पंपलेट पोस्टर पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता होना अनिवार्य है। प्रेक्षक महोदय ने बताया कि आयोग के निर्देश के क्रम में ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले हो, चाहे ऐसे मामले लंबित हो या विगत में दोषसिद्धि के मामले हो ऐसे उम्मीदवारों का कम से कम 3 बार उनका अखबार में प्रकाशन अवश्य कराना होगा।
उक्त अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अजय कुमार गौतम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भानु प्रताप सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनीष कुमार कुशवाहा, प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर हर्षिता तिवारी, अपर संख्या अधिकारी रजनीश कुमार सिंह, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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