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जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह के 46 करोड़ 71 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के दिये आदेश

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Dainik India News

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जनपद में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का चिन्हीकरण कर संबंधितो के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही- जिलाधिकारी

धनञ्जय पाण्डेय

दैनिक इंडिया न्यूज़ मऊ। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद,थाना सराय लखंसी, जनपद मऊ द्वारा अपने व अपनी पत्नी शीला के नाम मौजा भुजौटी तहसील सदर, जनपद मऊ में स्थित आराजी संख्या 13 में रकबा 1530.9 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 17 के रकबा 597 कड़ी में से 298.5 कड़ी एवं आराजी नंबर 17 में ही ओमप्रकाश से क्रय की गई भूमि जिसका रकबा 56 कड़ी एवं पत्नी के नाम से क्रय की गई भूमि रकबा 245 कड़ी एवं इन दोनों आराजी संख्याओं पर निर्मित दो मंजिलें पक्के भवन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुर्क करने के आदेश जारी किए। कुर्क किए गए जमीनों एवं उन पर निर्मित दो मंजिला पक्के मकानों का बाजार मूल्य लगभग ₹46करोड़ 71लाख है। अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त उमेश सिंह का मुख्तार अंसारी से बेहद करीबी संबंध रहा है। उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामबृक्ष सिंह निवासी अहिलाद, थाना सराय लखंसी,जनपद मऊ द्वारा मौजा भुजौटी स्थित जमीन एवं दो मंजिले मकान अवैध तरीके से अर्जित धन द्वारा तैयार किए गए थे।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।

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